उत्तराखंड
हाईकोर्ट ने विधायक उमेश कुमार की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई
हाईकोर्ट ने विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। जिस पर आज सुनवाई होगी।
कोर्ट ने विधायक उमेश शर्मा की ओर से दिए गए तर्कों को निरस्त कर दिया। शर्मा ने कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका में कई पहलुओं का अनुपालन नहीं किया गया है इसलिए इसे निरस्त किया जाय।
बता दें कि लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि विधायक उमेश शर्मा ने चुनाव के दौरान अपने नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छिपाए हैं। विधायक ने केवल 16 मामलों की जानकारी ही शपथ पत्र में दी है। याचिका में मुख्य अपराधों को छिपाया गया है