सहकारी समितियों के निर्वाचन पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में होगी आगे की कार्रवाई
देहरादून। 06 अगस्त 2025
सहकारी समितियों के निर्वाचन पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आगे की कार्रवाई होगी
प्रदेश की सहकारी समितियों के निर्वाचन संबंधी विषय पर आज 06 अगस्त 2025 को सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की समिति की महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में अध्यक्ष हंसा दत्त पाण्डे, सदस्य एम.पी. त्रिपाठी एवं सदस्य सचिव सुश्री रमिन्द्री मन्द्रवाल सहित अन्य उपस्थित रहे।
बैठक में प्रदेश की सहकारी समितियों के निर्वाचन को लेकर उच्च न्यायालय नैनीताल एवं सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित प्रकरणों एवं पारित आदेशों की समीक्षा की गई। समिति ने अवगत कराया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 04 जुलाई 2025 को उच्च न्यायालय के आदेश 27 फरवरी 2025 को स्थगित किया गया है।
साथ ही, रिट याचिका संख्या 727/2025 ( राजबीर सिंह बनाम राज्य सरकार) में पारित आदेश के अनुसार प्रदेश की प्रारंभिक सहकारी समितियों के निर्वाचन स्थगित हैं, जिन पर अगली सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में 14 अगस्त 2025 को होगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में आगे की निर्वाचन कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
सचिव, सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने बताया कि जुलाई 2025 में प्रदेश की 09 गन्ना विकास सहकारी समितियों एवं 143 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जा चुके हैं। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण सदैव पारदर्शी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।