उत्तराखंड सरकार की प्रस्तावित प्रेस प्रतिनिधि मान्यता नियमावली 2022 में संशोधन करने को लेकर प्रेस क्लब उत्तरकाशी एवं जिला पत्रकार संघ ने जिला सूचना अधिकारी उत्तरकाशी के माध्यम महानिदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तराखंड सरकार को सुझाव पत्र भेजा है।
मंगलवार को प्रेस क्लब उत्तरकाशी के अध्यक्ष चिरंजीव सेमवाल के अध्यक्षता में बैठक संपन्न की गई। बैठक में
प्रेस क्लब उत्तरकाशी एवं जिला पत्रकार संघ ने कहा कि वर्षो पुरानी मांग तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता देने संबंधित है को पहली बार मान्यता नियमावली में रखने पर उत्तराखंड सरकार को बधाई देते हैं। पत्रकारों की मांग का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देश पर इस बार मान्यता नियमावली में तहसील स्तर पर भी मान्यता दिए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
जिले के वरिष्ठ पत्रकारों ने उक्त नियमावली को संशोधित शीथलता लाने का सुझाव दिए गए। वक्ताओं ने कहा है कि प्रस्तावित नहीं नियमावली मेंजैसा कि प्रस्तावित नियमावली के नियम 2 के उपनियम (8) में लिखा है की मान्यता से अभिप्राय पत्र प्रतिनिधियों संपादकों को कोई शासकीय पद या नियुक्ति देना नहीं है अपितु यह सरकारी नीतियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों की कवरेज तथा समाचार संकलन के प्रयोजन से एक पत्रकार को दी जाने वाली पहचान मात्र है, एवं सरकार की ओर से कोई नियुक्ति नहीं है और न हीं कोई शासकीय पद है। इस परिपेक्ष में आपके द्वारा प्रस्तावित इस नियमावली के नियमों के उप नियम( 9) में सक्रिय पत्रकार की परिभाषा में एक पत्रकार को मात्र वेतन भोगी साबित करने की नीति प्रस्तावित की गई है,जो कि पत्रकारिता और पत्रकार के सेवाभाव से खिलवाड़ है। पत्रकार को नौकर के रूप में परिभाषित करके उसे सीमित करना अनुचित है।
बैठक में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दत्त भट्ट, जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष शिव सिंह थलवाल, महासचिव बलबीर सिंह परमार, कोषाध्यक्ष राजेश नौटियाल, प्रेसक्लब के उपाध्यक्ष हेमकांत नौटियाल, प्रेस क्लब महासचिव दिगवीर सिंह बिष्ट, कोषाध्यक्ष सुरेंदर नौटियाल, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र भट्ट, जगमोहन चौहान, प्रताप रावत, विनीत कंसवाल, आदि ने अपने सुझाव दिये बाद में जिला सूचना अधिकारी उत्तरकाशी श्री सुरेश कुमार के माध्यम से महानिदेशक सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग उत्तराखंड को सुझाव ज्ञापन प्रेषित किया है।