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कृषि कार्य के दौरान किसानों के साथ होने वाली दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजे में 50 हजार की बढ़ोतरी की गई

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उत्तराखंड में कृषि कार्य के दौरान किसानों के साथ होने वाली दुर्घटना पर सरकार ने मुआवजे में बढ़ोतरी कर दी है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजे में 50 हजार की बढ़ोतरी की गई है।

 

बता दें कि विधानसभा स्थित कार्यालय में कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 35वीं बैठक में किसानों के हित में कई फैसले लिए गए। विभागीय मंत्री ने कहा कि बोर्ड के माध्यम से किसानों के उत्थान के लिए कई विकास कार्य किए जाते हैं। कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर पहले बोर्ड के माध्यम से एक लाख मुआवजा दिया जाता था। इसे बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है।

इसके अलावा दुर्घटना से दोनों हाथ या दोनों पैर या फिर एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग होने पर मुआवजे को 60 हजार से बढ़ाकर एक लाख और एक अंग से दिव्यांग होने पर मुआवजे को 30 हजार से बढ़ा कर 50 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया। व्यक्तिगत दुर्घटना की पात्रता में 18 से 60 वर्ष की आयु की शर्त को समाप्त किया गया है

 

साथ ही मंडी समितियों के माध्यम से किसानों की कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट की कमी नहीं है। बैठक में रामनगर में सेल्फ फाइनेंस पर 25 दुकानों का निर्माण करने को सहमति दी गई। बैठक में बोर्ड की प्रबंध निदेशक निधि यादव, निदेशक कृषि केसी पाठक, संयुक्त आयुक्त खाद्य डॉ. महेंद्र सिंह बिसेन, बोर्ड के विजय थपलियाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

 मंत्री ने बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों से सीधे मुंडवे की खरीद करने के लिए सहकारी समितियों व बोर्ड के माध्यम से कलेक्शन सेंटर बढ़ाए जाएं। वर्तमान में सहकारी समितियों के माध्यम से 27 रुपये प्रति किलो. और मंडी बोर्ड की ओर से 25 रुपये प्रति किलो किसानों से मुंडवा खरीदा जा रहा है।

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