अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से लेकर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना आसान हो गया है। तो अब लोगों को रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठकर ही परिवहन विभाग से संबंधित अधिकांश काम को आसानी से कर सकेंगे।
तो परिवहन विभाग की 18 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे आम लोगों को काफी मदद मिल सकेगी। और उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होंगे। और सिर्फ parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र या हाईस्कूल की मार्कशीट को वेरिफाई करना होगा. इसके बाद आप घर बैठे 18 सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।
तो वहीं, परिवहन के द्वारा सख्त रवैया अपनाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है.। तो इससे केवल पात्र अभ्यर्थियों के ही लाइसेंस बनाए जा रहे हैं.। और नई सुविधा के चलते अब उत्तराखंड में किसी भी जिले में बने आधार कार्ड के बावजूद अन्य जिलों से भी लाइसेंस बनाया जा सकता है।
बता दे की अब जो व्यक्ति देहरादून ने रहता है वह नैनीताल मे ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है।तो बहरहाल परिवहन विभाग की 18 सेवाएं ऑनलाइन होने के बाद से आम जनता को लाइसेंस से लेकर अन्य कामों के लिए अधिक रकम नहीं चुकानी होगी।