उत्तराखंड

मृतक कर्जदारों के परिजनों को राहत, ब्याज माफ करेगी सरकार

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सहकारिता विभाग के तहत 670 बहुद्देशीय सहकारी समितियों के 31 हजार से अधिक बकायेदार बिना रकम लौटाए मर गए। अब प्रदेश सरकार ऐसे बकायेदारों के परिजनों को बिना ब्याज दिए ऋण चुकाने का एक मौका देने जा रही है। इसकेे लिए शीघ्र ही एकमुश्त समझौता योजना (ओटीएस) लागू की जाएगी।

प्रदेश में सहकारिता विभाग के तहत राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक ही नहीं सहकारी समितियां भी उधार नहीं चुकाने वाले बकायेदारों से परेशान हैं लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो ऋण लेकर इस दुनिया से विदा हो गए हैं। प्रदेश में सहकारी समितियों से ऋण लेकर धन नहीं चुकाने वाले ऐसे मृतक बकायेदारों की संख्या 31 हजार 221 है। जिन पर 123 करोड़ 40 लाख 95 हजार रुपये का बकाया है।

इस पैसे पर ब्याज की ही राशि करीब 49 करोड़ 22 लाख 67 हजार रुपये बैठती है, जिसे सरकार ओटीएस स्कीम लाकर माफ करने जा रही है। इसके तहत ऐसे मृतकों के परिजन योजना का लाभ उठाते हुए बिना ब्याज की रकम दिए ऋण चुका सकते हैं।

इस संबंध में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपर निबंधक सहकारी समितियां ईरा उप्रेती को योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। योजना में वर्ष 2017 तक के मृतक बकायेदारों को ही शामिल किया जाएगा।

इस संबंध में अपर निबंधक सहकारी समितियां ईरा उप्रेती ने बताया कि विभाग शीघ्र मृतक बकायेदारों के परिवारों का सर्वे कराएगा। जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे सहमति पत्र भरवाया जाएगा। ऐसे लोगों को केवल मूलधन जमा करना होगा, बाकी ब्याज का पैसा माफ कर दिया जाएगा। इस पैसे की भरपाई सहकारी बैंकों के लाभ और सरकार की ओर से की जाएगी।

उत्तराखंड सहकारिता विभाग पहली बार मृतक बकायेदारों के परिजनों के लिए ओटीएस स्कीम लाने जा रहा है। इस संबंध में शीघ्र ही अधिकारियों को योजना लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपना कर्ज उतारने में आसानी होगी। 

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