नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून सहस्रधारा रोड के चौड़ीकरण में 2057 पेड़ों के कटान पर लगी रोक हटा दी है।और सरकार को वन्य जीव शोध संस्थान की निगरानी में पेड़ों के प्रत्यारोपण के निर्देश दिए हैं।तो सुनवाई की अगली तारीख 22 फरवरी 2023 तय की है।और देहरादून निवासी आशीष गर्ग ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। और कहा गया था। तो देहरादून सहस्रधारा मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों का कटान किया जाना है।और दून घाटी और शहर पहले से जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। तो ऐसे मे जगह हीट आईलैंड विकसित हो रहे हैं और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है।
तो हाईकोर्ट मे सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि जिन यूकेलिप्टस पेड़ों को हटाया जाना है।उनकी आयु पूरी हो चुकी हैं।और वह सरकार की भूमि पर हैं। यूकेलिप्टस के कटान के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है।तो राज्य में जो प्रत्यारोपण किया जा रहा है, उसमें सौ प्रतिशत सफलता मिल रही है। तो वही दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पेड़ों की कटान पर लगी रोक हटा दी।